पंचायत चुनाव
निर्वाचन व्यय नियंत्रक के प्रशिक्षण हेतु बैठक की गयी
सेवा भारत टाइम्स ब्यूरो
देहरादून l दिनांक 23 सितम्बर 2019, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन से मतगणना की समाप्ति तक प्रतिदिन किये जाने वाला निर्वाचन व्यय को '' निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका में अनिवार्य रूप से अंकन किया जाना है।
इस हेतु आज कोषागार सभागार देहरादून में मुख्य कोषाधिकारी नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विकासखण्डवार नियुक्त सह प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय नियंत्रक के प्रशिक्षण हेतु बैठक आहूत की गयी।
बैठक में मुख्य कोषाधिकारी ने निर्वाचन हेतु नियुक्त किये गये सह प्रभारी एवं निर्वाचन व्यय नियंत्रक को अवगत कराया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है तथा उम्मीदवारों के व्यय लेखा में नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की राशि, शपथ पत्र शुल्क, मतदान सूची की सत्यापित प्रति का शुल्क भी सम्मिलित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गयी व्यय सीमा के अनुसार होगी।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का अपना लेखा सुसंगत नियमों, समय एवं निर्धारित तिथि एवं अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असमर्थ रहता है, तो आदेश की तिथि से 6 वर्षों के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकेगा ऐसा उम्मीदवार आने वाले 6 वर्षों तक निर्वाचन नही लड़ पायेगा।
उन्होंने अवगत कराया कि निर्विरोध उम्मीदवार/निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवार अपने से सम्बन्धित निर्वाचन व्यय पंजिका, समस्त बाऊचर्स/शपथ पत्र को नोटरी से सत्यापित कराकर, अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा सम्बन्धित सह प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण से प्रमाणित कराकर, पंचस्थानि चुनावालय, कचहरी परिसर देहरादून में जमा कराना होगा।
उन्होंने बताया कि विकासखण्डवार लेखा व्यय पर नियंत्रण हेतु सह प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा पर नियंत्रण टीम का गठन किया गया है, सह प्रभारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण किया जायेगा। निर्धारित रोस्टर अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण किया जायेगा। निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय लेखे का परीक्षण कराना अनिवार्य होगा,जिसमें निर्वाचन व्यय पंजिका एवं बाऊचर्स की छायाप्रतियां सम्बन्धित प्रभारी को दाखिल करनी अनिवार्य होंगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय की जांच हेतु स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को उपस्थित होना होगा।
बैठक में उप कोषाधिकारी राजीव गुप्ता, सहायक लेखाकार भरत सिंह, हरीश चन्द्र आर्य, देव सिंह सैलाल, प्रेम सिंह नेगी, शेर सिंह, गिरीश चन्द सकलानी, बिशन चन्द कुमाई एवं उनसे सम्बद्ध कार्मिक उपस्थित थे।