धूम्रपान करना अपराध जिलाधिकारी 


सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध जिलाधिकारी 


उल्लंघन करने पर रू 200 जुर्माना किया जाएगा'' चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए


 



(फोटो :- प्रतिकात्मक चित्र )


सेवा भारत टाइम्स ब्यूरो 30 /09 /2019 



देहरादून l दिनांक 30 सितम्बर 2019, जिलाधिकारी  सी रविशंकर ने जनपद में कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद के सभी सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालयों में एवं सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त किया जाना है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर ''धूम्रपान करना अपराध है l


उल्लंघन करने पर रू 200 जुर्माना किया जाएगा'' चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए तथा जिन कार्यालय अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में धूम्रपान सम्बन्धी चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं वह धूम्रपान मुक्त कार्यालय प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के ई-मेल ntcp.ddun@gmail.com    पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।


उन्होनें समस्त कार्यालयाध्यक्षों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने-अपने कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी को नामित किया जाए जो कोटपा अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं पर अर्थदंड की कार्रवाई करें। उन्होंने  कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरूद्ध अर्थदंड की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये तथा कार्यालय द्वारा की गई अर्थदंड की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी की ईमेल पर भेजने के निर्देश दिये।


उन्होंने जनपद स्थित समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों को विद्यालय परिसर में  विभिन्न स्थानों पर  तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिनमें प्रधानाध्यापक/ प्रबंधक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर लिखा हो। उन्होंने विद्यालय के प्रमुख स्थानों यथा प्रवेश द्वार  चाहरदीवारी पर  तंबाकू के  दुष्परिणाम दर्शाते हुए  पोस्टर लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में प्रत्येक 6 माह में तंबाकू क्रियान्वयन हेतु  जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए।


शैक्ष्णििक संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा कोटापा अधिनियम के मानक पूर्ण करते हुए तम्बाकू मुक्त विद्यालय का प्रमाण पत्र दिया जाये, जिसमेंु प्रमाणित किया गया हो कि ''शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार का तम्बाकू का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है तथा 100 गज के भीतर किसी भी प्रकार का धूम्रपान/तम्बाकू की दुकान /पान भण्डार/अधिष्ठान नही है। यदि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान स्थापित है उसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र के माध्यम से या तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ रेखा उनियाल 9410540513 एवं अर्चना उनियाल 8954265118 के मोबाइल न0 पर दूरभाष एवं वाट्सएप्प के माध्यम से दे सकते हैं।


 


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